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सुपारी लेकर राज पार्टी के जिला अध्यक्ष व पत्रकार की कार में आग लगाने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार सुपारी देने वाले जेल में निरूद्ध अश्वनी डडसेना व पत्नी की संलिप्तता उजागर

बालोद छत्तीसगढ़

बालोद। जिला मुख्यालय में कार आगजनी के सनसनीखेज प्रकरण का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। राज पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं पत्रकार की कार में आग लगाने वाले 5 आदतन आरोपियों को बालोद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में जिला जेल बालोद में निरूद्ध अश्वनी डडसेना, उनकी पत्नी (ग्राम अंगारी की सरपंच) ममता डडसेना सहित अन्य की भूमिका भी सामने आई है, जिनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है।

घटना का विवरण 01 दिसंबर 2025 को बुढ़ापारा वार्ड क्रमांक 20 पाररास निवासी देवेन्द्र साहू की कार (CG 24 W 7166) घर की बाउंड्री के भीतर खड़ी थी। रात करीब 9 बजे अज्ञात लोगों ने कार में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। मामले में थाना बालोद ने अपराध क्रमांक 527/2025 धारा 326(जी), 3(5) BNS के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू की।

 

जेल में बना अपराध का प्लान जांच के दौरान आरोपी मोहम्मद फैजान ने बताया कि वह मारपीट के एक मामले में दल्लीराजहरा थाना क्षेत्र से बालोद जेल में निरूद्ध था। वहीं उसकी मुलाकात अश्वनी डडसेना से हुई।

डडसेना ने फैजान से कहा कि

> “देवेन्द्र साहू से मेरा जमीन विवाद है। जो भी उसे जान से मारेगा, उसे मैं मनचाही राशि दूंगा।”

फैजान 04 नवंबर को जेल से रिहा हुआ। कुछ दिन बाद अश्वनी ने उसे फोन कर कहा—

> “देवेन्द्र साहू को हड्डी टूटे तक मारना है और वीडियो भेजना है।”

इसके बाद अश्वनी ने फैजान को अपना आदमी रिंकू उर्फ श्यामु यादव का नंबर दिया और कहा कि वह पैसे उपलब्ध कराएगा। रिंकू यादव ने फैजान को 7,000 रुपए एडवांस भी दिए।

आरोपियों ने CCTV देखकर बदला प्लान

फैजान ने अपने साथियों —

अनिकेत मेश्राम, सूरज रंगारी, दानेश्वर साहू — को साथ लेकर देवेन्द्र साहू के घर पहुंचा।

उन्होंने उन्हें बाहर बुलाया भी, लेकिन घर में लगे CCTV कैमरे देखकर मारने की हिम्मत नहीं जुटा सके इसकी जानकारी फैजान ने अश्वनी को दी, जिस पर उसने कहा—

> “अगर मार नहीं सकते तो उसकी गाड़ी में आग लगा दो।”

इसके बाद आरोपियों ने कार में पेट्रोल डालकर आग लगा दी और फैजान ने मोबाइल पर अश्वनी को इसकी जानकारी दे दी।

सबूत मिले, आरोपी गिरफ्तार

आरोपियों के मेमो के आधार पर पुलिस ने—

घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिलआरोपियों के पहने कपड़े मोबाइल फोन जब्त किए। मामला संगठित अपराध पाए जाने पर धारा 111, 62(1) भी जोड़ी गई।

06 दिसंबर 2025 को सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

गिरफ्तार आरोपी

1. अनिकेत मेश्राम पिता सुनील मेश्राम, 19 वर्ष, वार्ड 13 लोडिंग क्वार्टर, दल्लीराजहरा

2. सूरज रंगारी पिता दिलीप रंगारी, 19 वर्ष, वार्ड 13 लोडिंग क्वार्टर, दल्लीराजहरा

3. दानेश्वर साहू पिता स्व. तरुण साहू, 22 वर्ष, वार्ड 15 बजरंग चौक, दल्लीराजहरा

4. मोहम्मद फैजान पिता स्व. अब्दुल रहीम, 21 वर्ष, वार्ड 15 शहीद अस्पताल के पीछे, दल्लीराजहरा

5. अभिषेक चौरे पिता अशोक चौरे, 22 वर्ष, निवासी तरौद, बालोद

पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका कार्रवाई में थाना बालोद पुलिस और सायबर सेल बालोद की विशेष भूमिका रही।

मार्गदर्शन —

पुलिस अधीक्षक श्री योगेश पटेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर SDOP देवांश सिंह राठौर ने दिया।

 

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