
विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट, बाल अधिकार और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की दी गई जानकारी
बालोद।
जिला बाल संरक्षण इकाई एवं चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा गुरुकुल विद्यापीठ, बालोद में बच्चों के अधिकार एवं बाल संरक्षण कानूनों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम राज्य बाल संरक्षण समिति के निर्देशन, कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के आदेश तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी अमित सिन्हा एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजानंद साहू के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।
बच्चों को बताए गए अधिकार और सुरक्षा के उपाय

कार्यक्रम में विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम 2012, किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, गुड टच-बैड टच, ऑनलाइन सुरक्षा और बाल अधिकारों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। साथ ही संकट या शोषण की स्थिति में सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की उपयोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
विशेषज्ञों ने किया मार्गदर्शन

कार्यक्रम में जिला बाल संरक्षण इकाई की परामर्शदाता अश्लेखा देवांगन, चाइल्ड हेल्पलाइन की परामर्शदाता पूर्णिमा साहू, केस वर्कर हेमशंकर निर्मलकर, मास्टर ट्रेनर श्रीमती भगवंतिन सिन्हा, विद्यालय के प्राचार्य कमल सर्वा, शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।
सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण पर जोर
वक्ताओं ने कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों और सुरक्षा संबंधी कानूनों की जानकारी होना आवश्यक है। जागरूकता से ही बच्चों को शोषण, उत्पीड़न और अन्य जोखिमों से बचाया जा सकता है। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित, भयमुक्त और जागरूक वातावरण उपलब्ध कराने के प्रति संवेदनशील बनाना था।




