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छत्तीसगढ़: बालोद में मवेशी पालकों के लिए सख्त आदेश, खुले में पशु छोड़ने पर होगी कार्रवाई

बालोद, 31 जुलाई 2025

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में मवेशी पालकों के लिए जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। गुरुवार शाम 5 बजे जारी आदेश के मुताबिक, यदि कोई मवेशी सड़क या सार्वजनिक स्थान पर बैठा या घूमता हुआ पाया गया, तो उसके मालिक के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 31 जुलाई 2025 से दो महीने तक प्रभावी रहेगा।

प्रशासन का सख्त रुख

अनुविभागीय दण्डाधिकारियों द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पशु मालिक अपने मवेशियों को खुला नहीं छोड़ेंगे। यदि मवेशी खुले में पाए गए, तो मालिक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 291 और पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11(1) के तहत सजा और जुर्माने की कार्रवाई होगी।

सड़कों पर मवेशियों से बढ़ रही दुर्घटनाएं

प्रशासन ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यीय मार्ग और स्थानीय सड़कों पर मवेशियों की मौजूदगी से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। इससे न केवल मानव और पशु जीवन को खतरा है, बल्कि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं में भी बाधा उत्पन्न हो रही है।

हाईकोर्ट की सख्ती

सार्वजनिक स्थानों पर मवेशियों की मौजूदगी को लेकर डब्ल्यूपी (पीआईएल) 58/2019 के तहत छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य शासन से जवाब मांगा है। इस स्थिति को जनहित, कानून व्यवस्था और जीवन रक्षा का विषय मानते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है।

पशु मालिकों को चेतावनी

आदेश में सभी पशु मालिकों को अपने मवेशियों को बांधकर रखने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई मवेशी खुला पाया गया, तो संबंधित मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले दो महीनों तक प्रभावी रहेगा।

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें और सड़कों को सुरक्षित रखने में सहयोग करें।

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