
अपर कलेक्टर के आदेश पर मृतक की पत्नी को मिलेगा आर्थिक अनुदान, तहसीलदार को भुगतान के निर्देश
बालोद, 23 फरवरी 2026। जिले में प्राकृतिक आपदा से मृत व्यक्ति के निकटतम वारिस को आर्थिक सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया के तहत अपर कलेक्टर ने 4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की है।
यह राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-06 क्रमांक-04 के प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है।
जारी आदेश के अनुसार बालोद तहसील अंतर्गत ग्राम सेम्हरकोना निवासी मृतक धृष्टधुम्मन की पत्नी श्रीमती तामेश्वरी को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
अपर कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदार को निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत राशि का शीघ्र आहरण कर मृतक के निकटतम वारिस को भुगतान सुनिश्चित किया जाए। प्रशासन द्वारा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए यह सहायता प्रदान की जा रही है।




