
रायपुर। छत्तीसगढ़ में होली के दिन शराब बिक्री को लेकर जारी सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया है। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए होली पर शराब बिक्री की अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया है। यानी इस बार होली के दिन पूरे प्रदेश में शराब दुकानें बंद रहेंगी और ड्राई डे लागू रहेगा।
नीति में बदलाव, फिर यू-टर्न
नई आबकारी नीति में पहले तय 7 ड्राई डे में से तीन दिन — होली, मुहर्रम और 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस) — को हटाने का निर्णय लिया गया था। इससे माना जा रहा था कि इन अवसरों पर शराब दुकानें खुली रहेंगी।
लेकिन अब सरकार ने अपना रुख बदलते हुए होली पर ड्राई डे लागू रखने का आदेश जारी कर दिया है।
सीएम ने दी जानकारी
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि खुशी और उल्लास के पर्व होली पर पूर्व निर्धारित ड्राई डे पहले की तरह लागू रहेगा। उनके बयान के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है।
गांधी निर्वाण दिवस पर विवाद
नई नीति के तहत 30 जनवरी, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को ड्राई डे सूची से हटाया गया था। इस फैसले के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेशभर में प्रदर्शन किया था।
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बापू के सिद्धांतों के विपरीत ऐसे दिन शराब दुकानें खुली रखना जनभावनाओं के खिलाफ है।
कानून-व्यवस्था प्राथमिकता
आबकारी विभाग के अनुसार सामाजिक समरसता और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। प्रशासन को भी होली के दिन अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
जनभावनाओं का असर
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जनभावनाओं और सामाजिक दबाव को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। होली जैसे बड़े त्योहार पर शांति और भाईचारा बनाए रखना प्राथमिकता मानी गई है।
अंतिम फैसला साफ
अब होली पर शराब बिक्री को लेकर कोई भ्रम नहीं है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि होली के दिन पूरे राज्य में ड्राई डे लागू रहेगा।
अपील:
होली का पर्व रंग, प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। इसे सौहार्द, शांति और जिम्मेदारी के साथ मनाएं।




