
छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सख्त कार्रवाई तेज कर दी है। आज खल्लारी के पास मोटर वाहन चेकिंग के दौरान परमिट शर्तों का उल्लंघन करते हुए खतरनाक तरीके से डीजे वाहन चलाने वाले एक चालक पर 10,000 रुपये का चलानी जुर्माना लगाया गया। यह कार्रवाई यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से की गई।
यातायात पुलिस बालोद के अधिकारियों ने बताया कि चेकिंग के दौरान वाहन चालक को बिना उचित अनुमति के डीजे वाहन संचालित करते पाया गया, जो परमिट की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन था। इसके अलावा, वाहन को असुरक्षित गति से चलाया जा रहा था, जो अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए खतरा पैदा कर सकता था। इस घटना के बाद तत्काल चलानी कार्यवाही अमल में लाई गई।

अब तक की सख्ती: 130 चालकों के लाइसेंस पर संकट
पुलिस के अनुसार, अब तक शराब सेवन कर वाहन चलाने, मोबाइल फोन पर बात करते हुए ड्राइविंग करने और खतरनाक ढंग से वाहन संचालन करने वाले कुल 130 वाहन चालकों के खिलाफ लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये कार्रवाइयां मोटर वाहन अधिनियम के तहत की जा रही हैं, जिसमें गंभीर उल्लंघनों पर लाइसेंस रद्द करने या निलंबित करने का प्रावधान है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी लापरवाही से होने वाली दुर्घटनाओं में जान-माल की हानि को रोकना प्राथमिकता है।
यातायात पुलिस बालोद के प्रभारी ने बताया, “हम लगातार वाहन चालकों से अपील कर रहे हैं कि बिना अनुमति या परमिट शर्तों का उल्लंघन कर वाहन न चलाएं। शराब सेवन या मोबाइल उपयोग से न केवल खुद की, बल्कि अन्य लोगों की जान भी जोखिम में पड़ती है। हमारी टीम हमेशा सतर्क है और आम जनता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध।”
अपील: यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें
यातायात पुलिस ने वाहन चालकों और आम नागरिकों से विशेष अपील की है। मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
- मालवाहक वाहनों में सवारी न भरें: इससे दुर्घटना का खतरा बढ़ता है।
- रात्रि में अपर डिपर का उपयोग करें: सामने आने वाले वाहनों की सुरक्षा के लिए।
- शराब सेवन कर वाहन न चलाएं: यह घातक साबित हो सकता है।
- मोबाइल फोन का उपयोग न करें: ड्राइविंग के दौरान फोकस बरकरार रखें।
- नाबालिगों को वाहन न चलाने दें: कानूनी रूप से प्रतिबंधित है।
- संयमित गति अपनाएं: स्पीड लिमिट का पालन करें।
- सीट बेल्ट और हेलमेट अनिवार्य: हमेशा लगाएं।
- दस्तावेज साथ रखें: वाहन के सभी कागजात हमेशा उपलब्ध रखें।
- वाहनों को मॉडिफाई न करें: मूल डिजाइन में ही चलाएं।
पुलिस ने चेतावनी दी है कि उल्लंघन पर सख्त चालानी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना, वाहन जब्ती और लाइसेंस निलंबन शामिल हो सकता है। बालोद पुलिस ने कहा कि सड़क सुरक्षा सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, और वे इस दिशा में निरंतर प्रयासरत रहेंगे।




